रविवार, 18 अगस्त 2024

मोबाइल से किया पेमेंट लेकिन दूसरे के खाते में चले गए पैसे, यहां करें शिकायत

 मोबाइल से किया पेमेंट लेकिन दूसरे के खाते में चले गए पैसे, यहां करें शिकायत, 48 घंटे में पैसा आ जाएगा वापस

मोबाइल से पेमेंट करते समय अक्सर छोटी-सी गलती से पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में चला जाता है. ऐसी स्थिति में शिकायत 3 अहम विकल्प हैं, जहां ग्राहक इस बात की जानकारी दे सकता है.


 मोबाइल से फंड ट्रांसफर transfer करते समय अक्सर एक नंबर की गलती से पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में चला जाता है. छोटा अमाउंट तो व्यक्ति बर्दाशत कर लेता लेकिन ज्यादा हो तो टेंशन बढ़ जाती है

 हालांकि, अगर यूपीआई या अन्य पेमेंट ऐप से फंड ट्रांसफर करते समय पैसा किसी और व्यक्ति के खाते में चला जाता है तो आसानी से वापस आ जाता है. इसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है बल्कि एक फोन कॉल करना होगा. आप बस 48 घंटे के अंदर अपना पैसा वापस पा सकते हैं, अब जानते हैं कैसे?



 डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ा है. इस अवधि में लगातार गलत ट्रांजेक्शन की शिकायतें भी सामने आती रही हैं. यूजर्स की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने रिफंड प्रोसेस को लगातार आसान बनाया है.

कहां और कैसे करें शिकायत देखे


-यूपीआई ऐप और नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसा चला जाए तो इसकी शिकायत सबसे पहले टोल फ्री नंबर 18001201740 पर करें.


-इसके बाद आपके जिस अकाउंट से पैसा कटा है वहां जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें.


-RBI की गाइडलाइन के अनुसार, ऑनलाइन पेमेंट के दौरान अगर किसी और खाते में पैसा चला जाता है तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत के बाद 48 घंटे के अंदर रिफंड प्रोसेस करे.


-इसके अलावा, आप बैंक से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी email ई-मेल भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.


-अगर बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं मिले या बैंक मदद करने से मना कर दे तो इसकी शिकायत ---  bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.

-सबसे जरूरी बात है कि गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद फोन पर मिले मैसेज को डिलीट नहीं करें. क्योंकि, इस एसएमएस में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत होती है. याद रखें अगर आपसे गलत ट्रांजैक्शन हो जाता है तो इसकी शिकायत 3 दिन के भीतर ही करें.


Tags: Business news, Digital payment, UPI Payment

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें