गुरुवार, 13 जून 2024

Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

 ‎@cmmstudios  ‎@VITAMINLAW  


Cheque bounce case: विलय याने मर्ज हुए बैंक के चेक से क्या 138 का अपराध होगा ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में इंडियन बैंक में विलय हो चुके चेक के अनादर के मामले में बांदा की अर्चना सिंह गौतम की याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने दिया है।

आवेदनकर्ता ने 21 अगस्त 2023 को विपक्षी को एक चेक जारी किया जिसे उसने 25 अगस्त 2023 को बैंक में प्रस्तुत किया। बैंक ने इसे अमान्य करार देते हुए चेक लौटा दिया। जिस पर कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश को आवेदनकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।


कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट की धारा 138 के अनुसार यदि अमान्य चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा अस्वीकार किया जाता है तो धारा 138 का अपराध गठित नहीं होता है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में 1 अप्रैल 2020 को विलय हुआ तथा इसके चेक 30 सितंबर 2021 तक मान्य थे। इसके बाद प्रस्तुत किया गया चेक यदि बैंक अमान्य करता है तो चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि एन आई एक्ट के अनुसार जारी किया गया चेक वैध होना चाहिए तभी उसके बाउंस होने पर अपराध गठित होता है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें